अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकती है 6 साल की रोक, विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

लखनऊ- रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले
सपा नेता आजम खां के परिवार को एक और झटका लगने जा रहा
है। उनके बेटे मो. अब्दुल्ला आजम खां के चुनाव लड़ने पर 6 साल
के लिए रोक लग सकती है।

इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने
बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। भारत निर्वाचन आयोग
से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो
सकता है। अब्दुला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने
गए थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी।

इसलिए वह फर्जी
जन्म तिथि के आधार पर चुनाव लड़े। आरोप सही पाए जाने पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचन को अवैध
ठहराया था। विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज
करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।

अब विधानसभा सचिवालय
ने भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम-1951 की धारा (8) क तहत अब्दुल्ला आजम के चुनाव
लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की संस्तुति की है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव
विधानसभा की ओर से राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है। अब्दुल्ला इन
दिनों पिता आजम खां व मां तजीन फातिमा के साथ सीतापुर जेल में
बंद हैं।

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