अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा वाहन का कोई काम, ऐसे कर सकते हैं आवेदन
आपने अपने निजी या व्यावसायिक वाहन में अभी तक हाई
सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा है तो जल्द लगवा लें। ऐसा नहीं
करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
यही नहीं,
संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन से संबंधित आपका कोई काम
भी नहीं हो पाएगा। वाहन का बीमा तक नहीं हो पाएगा। उच्चतम
न्यायालय के आदेश के बाद वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
लगाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
सुरक्षा की दृष्टि से
पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य था, लेकिन
समय सीमा तय नहीं होने से वाहन स्वामी लापरवाही बरत रहे थे।
अब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने बिना हाई
सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों से संबंधित किसी भी कार्य पर रोक
लगा दी है।
जब तक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी
होगी तब तक गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जाएंगे।
गाड़ी का ट्रांसफर व चालान से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी।
बीमा भी नहीं होगा। अलग-अलग समय के वाहनों में हाई सिक्योरिटी
नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है।