उपयोग न किये गये, पुराने स्टाम्प पेपर का क्या करना चाहिए? जानिए

भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, यदि आपके पास स्टांप पेपर का तत्काल उपयोग नहीं है, तो आप इसे खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर कलेक्टर को वापस जमा कर सकते हैं और कटौती के बाद धन वापसी के रूप में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कटौती प्रति रुपया 10 पैसे की दर से या फिर संबन्धित कलेक्टर द्वारा यथा निर्धारित दर से की जा सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह 10 पैसा प्रति सैकड़ा ही होता है।

एक बार किसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था कि कोई स्टांप पेपर, भले ही वह छह महीने से अधिक पुराना हो, का उपयोग करने के लिए वैध है। धारा 54 खरीद के छह महीने की भीतर रिफंड की बात कहती है, लेकिन यह किसी समझौते के लिए ऐसे पुराने स्टांप पेपर के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस प्रकार, कुछ भी आपको इसकी खरीद के छह महीने के बाद या इससे अधिक समय के बाद भी इसका उपयोग करने से नहीं रोकता है। अर्थात, कानून की वैधता की कोई निर्धारित अवधि नहीं है।

लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य हैं जिनके पास विशिष्ट प्रावधान हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई स्टांप पेपर का उपयोग नहीं किया जाता है या उन्हें जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर वापस आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो उन्हें समाप्त माना जाएगा। द महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट की धारा 52 बी (बी) और बॉम्बे स्टैम्प (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 52 सी में कहा गया है कि यदि कोई स्टैंप खरीदा गया है और इसका उपयोग न तो किया गया है और न ही छह महीने की अवधि में इस पर इसे वापस करके कोई रिफ़ंड का दावा ही किया गया है, तो इसे अमान्य माना जाएगा।

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