कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन
लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी
कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध
तरीके से छूट दी गई है।
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
- नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक
प्रभावी रहेंगे। - पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।
-पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून,
2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए
एक SOP जारी करेगा। - दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद
स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे। - पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी-ये
गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा
हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली