क्या दिवालिया होने की कगार पर पहुंची OYO? जानिए सच
फाउंडर रितेश अग्रवाल के ट्वीट के बाद इतना जरूर साफ हो गया है कि OYO ने दिवालियापन के लिए अर्जी नहीं दी है. दरअसल हैदराबाद स्थित एक होटल मालिक ने ओयो की सब्सिडियरी कंपनी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की है. NCLT ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसके बाद मामला गर्मा गया है. यह अर्जी ओयो की सब्सिडियरी कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने ओयो ग्रुप की सहायक कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (OHHPL) के खिलाफ कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी मान ली है. NCLT ने क्रेडिटर रोकेश यादव द्वारा दायर की गई याचिका के बाद 30 मार्च को इस अर्जी को मान लिया था. अब इस मामले पर एनसीएलटी द्वारा दिए गए आदेश को ओयो ने एनसीएलएटी में चुनौती दी है.
Oyo ने अपनी सहायक कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे क्रेडिटर को 16 लाख रुपये देने हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि 16 लाख रुपये की इस रकम को उसने विरोध के साथ दावेदर के पास जमा भी कर दिया है.
ओयो ने अपने बयान में कहा, ‘हम यह जानकार हैरान हैं कि माननीय एनसीएलटी ने OHHPL के खिलाफ एक याचिका को स्वीकार कर लिया है. ओयो की इस सहायक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मतभेद में 16 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।