पति के पैसे पर सिर्फ पहली पत्नी को दावा करने का अधिकार: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति
की दो पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल
पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए
बच्चों को धन मिलेगा।

जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव
जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की।

सुनवाई के दौरान
महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने
इसी तरह का फैसला पहले दिया था, जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी
की।

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