It is a crime to fly a kite, there may be a fine of 10 lakh, 99% people do not know about this law

यह पतंग उड़ाना है क्राइम, हो सकता है 10 लाख का जुर्माना, 99% लोग नहीं जानते इस कानून के बारे में

हमारे देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके बारे में 99 प्रतिशत आम नागरिकों को पता नहीं है। आम नागरिकों को इन कानूनों के बारे में तब पता चलता है जब कोई जानकार व्यक्ति उन्हें उनके बारे में बताता है या फिर वह इन कानून को तोड़ चुके होते है और चालान की रसीद उनके हाथ में होती है। आज हम एक ऐसे ही कानून के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं।

एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 सेक्शन 2 के मुताबिक आप पतंग नहीं उड़ा सकते है। पतंग या बैलून या फिर कोई भी चीज उड़ाने के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस नियम में अगर आप दोषी पाए जाते है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है।

तो आगे से पतंग उड़ाने से पहले आप जरूर सूचना चाहिए क्योंकि अगर आप पतंग उतारते हुए पकड़े जाते हैं और पुलिस आपको अटेस्ट करती है तो आपको 10 लाख रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

हालांकि यह एक डेड कानून है। डेड कानून का मतलब यह होता है यह आजकल एक्शन में नहीं है, यानी अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करें या आपको जुर्माना भरना पड़े ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और आपको 10 लाख रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ जाए तो आप यह नहीं कह सकते कि यह गैरकानूनी है।

हालांकि कई बार इस कानून को खत्म करवाने की मांग भी उठी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस कानून को खत्म करने या फिर लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है।

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