योगी सरकार का फरमान, 21 साल से कम उम्र के लोगों को यूपी में नहीं मिलेगी शराब
उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम आयु के व्यक्ति को अब शराब
नहीं बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन
तय कर दी है।
राज्य में अब शराब व बीयर की फुटकर बिक्री
सीमा तय कर दी गई है। निर्धारित मात्रा से अधिक शराब व बीयर
फुटकर लाइसेंसी दुकानों से नहीं मिलेगी।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी
ने बताया कि तय की गयी सीमा से अधिक अब न तो किसी को
शराब बीयर की फुटकर बिक्री की जा सकेगी।
न ही इस सीमा से
अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। तय सीमा तक भी बिक्री
21 साल से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।