राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज
अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर
दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या में भूमि पूजन के खिलाफ दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने भूमि पूजन को अनलॉक-2 की
गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए याचिका लगाई थी।
पीआईएल में कहा गया कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। भूमि पूजन में तीन सौ लोग इकट्ठा होंगे जो कि
कोविड के नियमों के खिलाफ होगा।