वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 75 साल से अधिक उम्र वालों को टैक्स में राहत, नहीं भरना होगा ITR
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए
स्पेशल ऐलान किया। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर
सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है।
अब 75 साल से
अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, ये सिर्फ
पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान
किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें
होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी
जा रही है।
उन्होंने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने
में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा
दिया गया है। नम्बर और अननॉन ग्रुप में जुड़ने से बचना चाहिए।