केंद्र सरकार ने की नई गाइडलाइन जारी, 31 दिसंबर तक होगी लागू

कोरोना को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी की
है। इसके मुताबिक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन
में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा।

कंटेनमेंट जोन में
केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। साथ ही इसमें राज्य
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते
हैं। यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक
के लिए जारी की गई है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमाघर,
थिएटर, स्वीमिंग पूल आदि को लेकर जारी पाबंदियां यथावत हैं।
स्वीमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही हो सकेगा।


सामाजिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल
नहीं हो सकते हैं। यदि राज्य सरकार को लगता है तो वे इस संख्या को
परिस्थितियों के अनुरूप कम कर सकती हैं।

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