दिव्यांग व्यक्ति के लिए दो अच्छी खबर: वाहन खरीदने पर जीएसटी में 100 फीसदी की राहत, साथ ही अन्य रियायतें..
अब विकलांग लोगों के लिए वाहन खरीदना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार निजी और वाणिज्यिक वाहनों की खरीदने पर 18% GST माफ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अधिनियम के तहत, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में, वाहन के मालिक का नाम, संगठन का नाम और वाहन की श्रेणी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जैसा कि सभी जानकारी वाहन पर लिखी गई है, विकलांगों को रोड-टोल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी और 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया में, केंद्र सरकार ने मठों, चालक प्रशिक्षण स्कूलों और विकलांगों के लिए वाहनों को फॉर्म A में जीएसटी से छूट दी है। अधिकारी के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय को बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सरकार की सभी रियायतों का लाभ नहीं उठाते हैं क्योंकि उन्हें विकलांगों के वाहन पंजीकरण में वाहनों की श्रेणी का पूरा ज्ञान नहीं है।
इसलिए अब सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के फॉर्म 20 नंबर 4 A में वाहनों की श्रेणी का उल्लेख करना अनिवार्य कर देगा। इस संबंध में डाफ्रट में बदलाव के बाद,विकलांगों को वाहन-सड़क-टेक्स में बड़ी छूट मिलेगी …
इस के अलावा दुसरी खुश खबर यह हे कि दिव्यांगों को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से बैंक में काम करने का सुनहरा मौका गौरतलब है कि बैंकों में प्राइवेट सेक्टर से 8 पास, 10 पास ,12 पास के लिए की नियुक्ति होती थी लेकिन दिव्यांगों की नियुक्ति नहीं होती थी अब वह नियुक्ति आरंभ होगी दिव्यांगों को उनका मौलिक अधिकार प्राप्त होगा दिव्यांगों के लिए खुशखबरी भारत सरकार के सामाजिक कल्याण एवंं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग अधिनियम के तहत दिव्यांगों की नियुक्ति होनी चाहिए और सभी बैंकों को 4% दिव्यांग कर्मियों को नियुक्त करना है जो वह प्राइवेट सेक्टर से नियुक्त करते हैं कांटेक्ट बेसिक पर उसमें दिव्यांग आरक्षण का ध्यान न रखना है नहीं तो दोषी पाए जाने वाले बैंक पर उचित कार्रवाई की जाएगी तोशियास सचिव सौरभ कुमार के 2 सालों के प्रयास के बाद यह योजना सेक्शन 30 के अंतर्गत दिव्यांगोंं को प्राप्त हो सका है।