बुलंदशहर: आरुषि गैंगरेप हत्याकांड केस में तीनों गुनहगारों को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के बहुचर्चित आरुषि गैंगरेप और
हत्याकांड (चलती कार में गैंगरेप और हत्याकांड) मामले में बड़ा
फैसला आया है। केस में पॉक्सो कोर्ट ने तीनों गुनहगारों को
फांसी की सजा सुनाई है।

बता दें इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश
की सियासत में भूचाल ला दिया था। चलती कार में गैंगरेप और
हत्याकांड की घटना से पुलिस के भी होश उड़ गए थे।
बतो दें कि, आरुषि को 2 जनवरी, 2018 को ट्यूशन से घर लौटते
समय अगवा किया गया था। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया
गया फिर हत्या कर दी गई।

चलती कार में NH-91 पर आरुषि
के साथ बारी-बारी से दरिंदगी की गई थी। 4 जनवरी 2018
को दादरी कोतवाली क्षेत्र के रजवाहे में आरुषि का अज्ञात शव
पड़ा मिला था। पुलिस जांच के बाद शव की शिनाख्त हुई और
गैर समुदाय के तीन दरिंदों को परिजनों ने गैंगरेप और हत्या में
नामजद कराया था।

अब दो वर्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट से
आरुषि को इंसाफ मिल गया है। मां ने कहा कि वह दरिंदों को
फांसी पर लटकता देखना चाहती हैं।

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