बैंक लॉकर से कीमती सामान अगर चोरी हो जाये तो उसका भुगतान कौन करता है?

देखिए, किसी भी बैंक का आप लाकर लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच एक अनुबंध साइन होता है जिसमे ये लिखा होता है की बैंक में डकैती, चोरी, आग लगना या कोई भी आपदा आने की स्तिथि मे बैंक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

लाकर में ग्राहक जो कुछ भी रखता है अपनी जिममेदारी पर रखता है। इसका कारण ये है कि लाकर में आपने क्या रखा है इसकी कोई भी जानकारी बैंक के पास नही होती है। बैंक नही जानता की आपने उसमे 10 रुपये रखे हैं या 100 लाख या फिर कुछ और रखा है। तो किसी भी आपातकाल स्तिथि में बैंक आपके लॉकर में रखे सामान की गारन्टी कैसे ले सकता है?

हालांकि बैंक अपने लाकर की सुरक्षा के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। बैंक हर वो कदम उठाता जो आपके लाकर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। अलार्म, सीसीटीव, सेंसर, गॉर्ड, इत्यादि बैंक लगा के रखते है। और अनहोनी तो फिर कहीं भी हो सकती है। बैंक भी लॉकर से पैसा कमाते है तो वो खुद चाहेगा कि ग्राहक का अनमोल सामान सुक्षित रहे।

ग्राहक को ये अधिकार है कि वो बैंक को पूछ सकता है उसके लाकर के सुरक्षा लिये बैंक ने क्या क्या इम्तज़ाम किया है। लॉकर किस कंपनी के हैं इत्यादि।

तो लाकर में आपका सामान सुरक्षित है पर आपातकालीन स्तिथि और लूट की स्तिथि में बैंक आपको कुछ भी नही देगा क्योंकि इस स्थिति में आपके सामान की उसकी कोई जिम्मेदारी नही बनती हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *