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यूपी में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर, गन्ना बकाया भुगतान जल्द से जल्द करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को बड़ी राहत। किसानों के
करोडों के बकाये का दो माह में भुगतान कराने का दिया निर्देश।
हाईकोर्ट ने डीएम बस्ती को बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल रुदौली से
बकाये की वसूली का दिया निर्देश।

कोर्ट ने डीएम से कहा कि शुगर
मिल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी सहित उठाये कठोर कदम। कोर्ट ने
कहा कानून के तहत गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति के 15 दिन के
भीतर मूल्य मिल जाना चाहिए। इसके बाद भुगतान पर 12 फीसदी
व्याज की अदायगी का नियम है।

कोर्ट ने कहा है कि याची किसानों
को गन्ना मूल्य के भुगतान पाने का विधिक अधिकार है। कनिक राम
व अन्य की याचिका पर दिया आदेश। जस्टिस एस पी केशरवानी
और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया आदेश। किसानों ने
2019-20 पेराई सत्र में सहकारी गन्ना समिति के माध्यम से कंपनी को
गन्ने की आपूर्ति की।

कुल 28086 किसानों का गन्ना कंपनी ने खरीदा,
लेकिन कंपनी ने केवल 7639 किसानों का ही भुगतान किया।
20447 किसानों को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है।

कुल
132.5194 करोड़ मे से 19.6035 करोड़ का भुगतान किया गया है,
113.9159 करोड़ रूपये अभी किसानों का बकाया है।

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