राजस्थान में कोरोना महामारी के बीच किसानों को मिली बड़ी राहत

राजस्थान में कोरोना महामारी के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च,2021 से बढ़ाकर 30 जून,2021 तक लागू की गई है।

इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राहत दी गई है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे।

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।

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