हाथरस कांड में CBI के बाद अब ED की होगी एंट्री, जातीय हिंसा के मामले में दर्ज करेगा केस

हाथरस केस में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की
भी एंट्री होगी। ईडी जातीय हिंसा भड़काने के मकसद से वेबसाइट
बनाकर दुष्प्रचार किए जाने के संबंध में हाथरस पुलिस द्वारा दर्ज
एफआईआर की जांच कर रहा है।

वह इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का
केस दर्ज करने की तैयारी में है।पुलिस की एफआईआर धारा 153 ए
आदि के तहत है जो पीएमएलए के तहत अपराध है और इस अपराध
को करने से एकत्र किए गए धन को ईडी जब्त कर सकता है। ऐसे
मामलों में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत सात साल की
सजा का प्रावधान है।

ईडी विदेशी पूछताछ के माध्यम से डोमेन सर्वरों
से भी धन एकत्र करने और उसके उपयोग के बारे में पूछेगा। ईडी इस
वेबसाइट द्वारा एकत्रित धन के अंतिम लाभार्थियों की भी जांच करेगा।
सेवा प्रदाता से उस वेबसाइट के बारे में पूछताछ की जाएगी जिसने
इस पृष्ठ को होस्ट किया है क्योंकि उसे अनिवार्य रूप से आईपी पता
रिकॉर्ड होना चाहिए जहां से वेब पेज लॉन्च किया गया था।

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