कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला, दसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज

कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष
2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30
जून 2020 कर दिया है। इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट
की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया।

वहीं टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर
9 फीसदी कर दिया गया वही एक प्रमुख फैसला लेते हुए निर्मला
सीतारमण ने कहा कि 3 महीने तक डेबिट कार्ड से अन्य बैंकों के
ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे।

इसके अलावा बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य नहीं होगा टीडीएस
फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी। आधार-पैन
लिंक करने की डेडलाइन बढ़कर 30 जून हो गई है। वित्त मंत्री ने GST
रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।


सरकार ने मार्च, अप्रैल, मई जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख
बढ़ाई है। 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस
नहीं ली जाएगी। हालांकि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9
फीसदी लेट फीस ली जाएगी।

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