वाहन चालकों को बडी राहत, मोदी सरकार ने किया ये बडा ऐलान

केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी. सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है.

आधि​कारिक बयान में कहा गया, ‘मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा.’

इसके पहले मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. इसके पहले बयान में कहा गया था कि 1 फरवरी 2020 के बाद से जिन डॉक्युमेंट्स का रिन्युवल डेट खत्म हो गय है एक्सपायर हो गया है तो 30 जून तक इसे वैलिड माना जाएगा.

मंत्रालय ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि जिन डॉक्युमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह रिन्युवल हो सकता है, उन्हें लेट फीस जमा करना पड़ रहा है. कुछ ऐसे मामले भी हैं, जहां पेमेंट पूरा हो चुका है लेकिन सर्विस या रिन्यूवल की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग है.

दोस्तों यह पोस्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह पोस्ट आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें और और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसी खबरें आप रोजाना पा सके धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *