30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से करा लें लिंक, नहीं तो होगी परेशानी

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। तो आप 30 जून से पहले करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पहले पेन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2020 थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। इसके बाद अब पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बाकी रह गए हैं।

ध्यान रखें, कि आप इसके लिए आखिरी दिन का इंतजार ना करें और पहले ही पैन-आधार लिंक करा लें, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि इसके बाद इसकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन रद्द माना जाएगा।

नियम के मुताबिक, लिंक नहीं कराने की स्थिति में इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139ए के तहत पैन इनवैलिड हो जाएगा। बता दे अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने में भी परेशानी आ सकती है और टैक्स रिफंड अटकने की भी संभावना बनी रहती है। यही नहीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के समय भी पैन का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा।

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