स्वास्थ्य मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए जारी की दिशा निर्देश
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे जिनमें से सात दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर पर पृथक-वास करना होगा।
इसमें कहा गया है कि केवल असाधारण और ठोस वजह होने जैसे कि मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी।
इसमें कहा गया है कि विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर हवाईअड्डे/ बंदरगाहों/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे।
जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाकी के यात्रियों को उचित पृथक केंद्रों में ले जाया जाएगा जिसकी व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकारें करेंगी।
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