MP- शादी में दोनों पक्षों से 10 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज़्यादा को अनुमति नहीं

कोरोना संक्रमण को लेकर बनाई गई गाइडलाइन का आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। उन्होंने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10 लोग हो सकेंगे शामिल।

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति। गणेश पंडालों को नहीं दी जाएगी अनुमति, घर मे ही करें गणेश जी की स्थापना। गणेश जी का सामूहिक विसर्जन भी नही होगा।

मूर्तिकारों से अनुरोध है कि छोटी मूर्ति ही बनाएं। ईद के कार्यक्रम मे सामूहिक कार्यक्रम नही होगा, अपने घर मे मनाई जाएगी बकराईद। ताजियों का भी सामूहिक विसर्जन नही होगा। धार्मिक स्थलों मे एक बार मे पांच से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति।

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