Noida: This stuff thrown on the road will now be fined 5 thousand

नोएडा: सड़क पर फेका ये सामान तो अब होगा 5 हजार का जुर्माना

नोएडा जिले में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी से बचाव में इस्तेमा होने वाले पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स को अब यदि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े कचरे के ढेर में फेंका गया तो 5 हजार का जुर्माना लगेगा। यहां कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स को सीधे कूड़े-कचरा में फेंकना भी माना जा रहा है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने पीपीई किट को कूड़े के ढेर में फेंकने वालों पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है।

प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल को कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया था। उसके अगले दिन नोएडा विकास प्राधिकरण ने शहर वासियों से एक अपील करते हुए कहा था कि कोई भी सीधे मास्क और ग्लव्स कूड़े में नहीं फेंके।

इसके लिए एक एजेंसी की नियुक्ति की गई है। लोग ऐसी संक्रामक वस्तुएं उस एजेंसी को उपलब्ध करवा दें। इस अपील के बावजूद लोग लगातार मास्क और ग्लव्स सीधे कचरे में फेंक रहे हैं। जिसके कारण सफाई कर्मचारी संकट में पड़ रहे हैं। अब विकास प्राधिकरण ने ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी एससी मिश्रा ने कहा कि हम केवल उन लोगों पर अर्थदंड लगाएंगे, जो जहां-तहां मास्क और ग्लव्स फेंकते पकड़े जाएंगे।

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