PAN Card में घर बैठे खुद भी बदल सकते हैं डीटेल्स जानिए कैसे

पैन और आधार नंबर को जोड़ने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. 31 दिसंबर के बाद अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

पैन नंबर-आधार नंबर (PAN-Aadhaar linking) को लिंक करना अनिवार्य है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते इसे लिंक करने की तारीख को अगले साल 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को रद्द (Inoperative Pan card) करने का प्रावधान है. CBDT के मुताबिक, पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link last date) नहीं कराने वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल नहीं कर पाएंगे. जरूरी है कि अपने पैन-आधार को लिंक कर लें. साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पैन में कोई गड़बड़ी न हो.

खुद अपडेट करें अपना पैन (how to update your Pan Card).

PAN के एक नियम के मुताबिक, इसमें दी गई जरूरी जानकारी को आप खुद भी बदल सकते हैं. नए नियम में इसका प्रावधान है. पैन कार्ड पर दर्ज होने वाले पिता के नाम की जगह मां का नाम भी जोड़ा जा सकता है. हालांकि, पैन कार्ड धारक दोनों में से एक ही नाम दर्ज करा सकता है. इसका चुनाव पैन कार्ड बनवाते समय ही करना होगा. हालांकि, बाद में इसे अपडेट कराया जा सकता है. अपडेट कराने के लिए इसे खुद भी ऑनलाइन अपडेट (Pan card online update) कर सकते हैं.

क्या था पुराना नियम? (Pan Card rules).

पहले टैक्स भरने वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो पैन कार्ड बनवाते वक्त अपने पिता का नाम ही दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब फॉर्म में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. अगर कोई अपने पिता की जगह मां का नाम डलवाना चाहता है तो वो ऑप्शन फिल कर सकता है.

क्या हुआ बदलाव? (Changes in Pan Card rules).

सेंट्रल टैक्स डायरेक्टोरेट ने पैन कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म 49A और 49AA में अहम बदलाव किया था. 49A और 49AA के संशोधित फॉर्म में यह विकल्प दिया गया है. ऐसे में जो लोग अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, खोए हुए पैन कार्ड या पैन कार्ड में संशोधन (How to get duplicate pan card) कराने पर भी यह ऑप्शन मिलेगा.

ऐसे अपडेट करें अपना PAN CARD (Correction in Pan card).

अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी जानकारी गलत छपी है तो घबराने की जरूरत नहीं. आप घर बैठे इसे सही करा सकते हैं.

1. दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप https://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.

2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.

3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी जिसमें नाम में बदलाव छापा जाता है.

4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.

पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for Pan Card)

अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड (Pan Card updation) काफी जरूरी है. पैन कार्ड के लिए आपको 49ए फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

हालांकि, यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है. आवेदन के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है. इससे यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है. मतलब ये कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा, यह तमाम जानकारी आपको मिल सकती है. पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है.

दो आ जाएं तो कैसे करें एक वापस (Return your double pan card).

अगर किसी आवेदक को एक से ज्यादा पैन आवंटित हो गए हैं तो उसे सिर्फ एक पैन ही रखना चाहिए. दूसरे पैन कार्ड को Help Desk, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या आयकर सम्पर्क केन्द्र (0124-2438000) पर जाकर वापस कर देना चाहिए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *