Snatching the chain or purse in UP is now in the category of serious crime, will be sentenced to 14 years

यूपी में चेन या पर्स छीनना अब गंभीर अपराध की श्रेणी में, मिलेंगी 14 साल की सजा

यूपी में अब चेन और पर्स लूटने जैसी घटनाओं को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएंगा। इस अपराध पर सख्त कानून बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मिली जानकारी अनुसार यूपी स्टेट लॉ कमीशन में छिनैती और लूट की घटनाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है।

लॉ कमीशन ने इस रिपोर्ट में स्नैचिंग यानि छिनैती को गैर जमानती अपराध बनाने और इस पर सख्त सजा के प्रावधान की बात कही है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन का माना है कि प्रदेश में करीब 97 फीसदी महिलाएं सरेराह लूट की घटनाओं का शिकार बनती हैं।

छिनैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और बुलंदशहर में सबसे ज्यादा होती हैं। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इस घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की मांग की है। वहीं इस रिपोर्ट में स्नैचिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखते हुए 7 से 14 साल तक सजा का प्रावधान रखने की मांग की हैं।

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