15 अगस्त के दौरान तिरंगा मास्क पहना तो जायेंगे जेल, झेलना होगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा
तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जायेगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह
का मुकदमा दर्ज होगा! ऐसे लोगों को तीन साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है! झारखंड की राजधानी
रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है!
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं! इसमें
कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
माना जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी!